अपहरण व बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद

शिवपुरी-जिले के बदरवास क्षेत्र में एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा अलग-अलग धाराओं में सजा दी गई है। आरोपी युवक  थाना म्याना जिला गुना निवासी अनिल उर्फ अनीष पुत्र आमोल रघुवंशी है।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सर्वाधिक 10 वर्ष की सजा व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी है जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की जिन्होंने आरोपी को सजा दिलाई।

विस्तृत विवरण के अनुसार 29 अक्टूबर 2008 को बदरवास निवासी राकेश जैन की 12 वर्षीय पुत्री रीना(परिवर्तित नाम) को  थाना म्याना जिला गुना निवासी अनिल उर्फ अनीष पुत्र अमोल सिंह रघुवंशी बहला फुसलाकर रात्रि 11 बजे से 4 बजे के बीच भगा ले गया। इस मामले में विवेचना की विचरण उपरांत आरोपी युवके विरूद्ध धारा 363,366,376(2)(च) के तहत मामला दर्ज कर किया।

इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयवर्गीय ने पैरवी की और इस मामले में माननी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा से आरोपित किया है। आरोपी अनिल को धारा 363 में 7 वर्ष, 366 में 7 वर्ष एवं 376(2)(च) के तहत 10 वर्ष की सजा दी है इन सभी धाराओं में आरोपी पर 500-500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है और जुर्माना ना भरने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।