रिश्वतखोर तहसीलदार को एक साल की जेल

शिवपुरी- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस.तोमर ने आज अपने एक अहम फैंसले में तहसीलदार श्री माहौर को रिश्वत लेने के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार फरियादी रामदास जाटव निवासी वरेला पिछोर ने अपने बेटे उमेश के नाम सुमन से क्रय की थी इस जमीन के नामांतरण कराने के नाम पर 20 हजार रूपए की रिश्वत नायब तहसीलदार राजेश माहौर ने मांगी। 

तब श्री जाटव ने इस बात की शिकायत लोकायुक्त टीम को 8 जून 2011 को की जिस पर से लोकायुक्त टीम ने प्रथम 9.6.11 को टेप रिकार्डिंग की तत्पश्चात 13 जून को 15 हजार रूपए देने सौंदा पटा जिस पर से 14 जून 2011 को रंगे लोकायुक्त निरीक्षण एस आर शर्मा ने रंगे हाथों रिश्तलेने के आरोप में गिरफ्तार किया। तत्पश्चात भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7,13,2 के प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर आज विद्वान न्यायाधीश ने उक्त सजा से दण्डित किया है।

लखेरा गली में लगी आग से दुकान में रखा सामान खाक

शिवपुरी-शहर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले लखेरा गली मार्केट में स्थित भुवनेश्वरी कॉम्पलेक्श की दूसरी मंजिल स्थित मार्केट स्थित किराने की दुकान में आग लग जाने से उसमें रखा लाखों रूपए का सामान जल कर खाक हो गया। इस बात की जानकारी दुकान  मालिक विनोद कुअरपुर वालों देर रात में सूचना लगी जब दुकान जलकर पूरी राख हो चुकी थी। 

लेकिन आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात ही बना हुआ है। इस बात सूचना पुलिस को मकान मालिन दी जिस पर फायर बिग्रेड ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग को काबू में पाया। पुलिस दुकान मालिक फरियाद पर आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है।