संपत्ति विवाद में फंसा राधे जनरल स्टोर

शिवपुरी-बीते कुछ दिनों से शहर के मध्य गांधी चौक पर स्थित राधे जनरल स्टोर की बिल्डिंग को बिना नगर पालिका की अनुमति लिए ढहा दिया गया। जब इस संबंध में इस दुकान के भागीदारी नाईस अग्रवाल को यह जानकारी लगी तो उन्होंने मना किया लेकिन राधे जनरल स्टोर वाले नहीं माने और दुकान ढहाते रहे जिस पर तुरंत नाईस अग्रवाल ने इस मामले में न्यायालय में गुहार लगाई।


जिस पर मामला न्यायालय पहुंचा तो यहां जांच के लिए न्यायालय द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसने गत दिवस गांधी चौक पर बैठकर मामले को समझा और सुनवाई की।

यहां बताया गया कि गांधी चौक पर भगवान लाल गुप्ता का एक चार मंजिला भवन स्थित है इस भवन में भगवान लाल का बेटा कैलाशचंद गुप्ता राधे जनरल स्टोर नामक दुकान संचालित करता है। बताया गया है कि कैलाश चंद गुप्ता ने बीते रोज ही बिना अनुमति के इस चार मंजिला मकान को उसके भतीजे नाईस अग्रवाल की बिना सूचना के ढहा दिया जब इस संबंध में जानकारी नाईस अग्रवाल को लगी तो उन्होनें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 राकेश कुमार शर्मा के न्यायालय में एक सिविल परिवाद दायर किया कि उक्त संपत्ति उसके दादा भगवान लाल गुप्ता की है इसलिए इस संपत्ति में उसका भी हिस्सा है और उसके चाचा कैलाशचन्द्र गुप्ता द्वारा उसकी सहमति के बिना ही यह मकान ढहा दिया जा रहा है।

उक्त वाद के आधार पर माननीय न्यायालय ने उक्त संपत्ति की वस्तुस्थिति का मौका मुआयना करने के लिए अभिभाषक संजीव बिलगैंय को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। जिन्होंने दोनों पक्षों सहित नगर पालिका को नोटिस जारी कर कार्यवाही हेतु बुलाया। यहां तय समय पर गांधी चौक चौराहे पर सभी पक्ष उपस्थित हुए और कोर्ट कमिश्नर ने सड़क किनारे दोनों पक्षों के समक्ष मामले की जांच रिपोर्ट तैार की उक्त रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

यहां बताया गया है कि नगर पालिका से भी कैलाशचन्द्र गुप्ता ने भवन ढहाए जाने की कोई अनुमति नहीं ली इसकी पुष्टि जांच के दौरान कोर्ट कमिश्नर के समक्ष नपा के प्रतिनिधि आर के श्रीवास्तव ने भी की। बताया गया है कि यहां स्वयं कैलाशचन्द्र गुप्ता ने इस भवन पर कब्जा पाने के लिए स्वयं को किराएदार भी बताने से गुरेज नहीं किया और यह प्रयास किया कि  यह मकान उनके द्वारा नहीं ढहाया जा रहा है। अब मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचेगा तब जाकर आगे की कार्यवाही होगी।