बलात्कारी युवक को 7 वर्ष की कैद

शिवपुरी-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस तोमर ने विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी अशोक जाटव निवासी रौदा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की। अभियोजन के अनुसार 31 मई 2012 को महिला अपने पति का इलाज कराने मुढैरी गई थी। इलाज कराने के बाद उसके पति ने उसे गांव की बस में रवाना किया। भेसोदा गांव में उतरकर जब वह अपने घर जाने लगी तो उसी समय आरोपी अशोक जाटव मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आया और महिला को उसने मोटरसाइकिल से घर छोडऩे का आश्वासन दिया। 

इस पर भरोसा कर उक्त महिला आरोपी के साथ मोटरसाईकिल पर बैठ गई, लेकिन आरोपी ने उसे गांव ले जाने के स्थान पर नदी के नजदीक सुनसान स्थल पर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वहीं छोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट महिला ने अपने पति के साथ पुलिस थाने आकर की और न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए दण्डित करने का निर्णय सुनाया। 
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