मंडी निर्वाचन में दुर्घटना पर डेढ़ लाख रूपयें तक मदद देगा मंडी बोर्ड

शिवपुरी - मंडी निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी दुर्घटना के स्थाई अशक्तता आ जाने पर मंडी बोर्ड द्वारा डेढ़ लाख रूपयें तक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करेगा। कलेक्टर आर.के.जैन ने बताया कि राज्य मंडी बोर्ड द्वारा निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या के सामना करने की स्थिति में अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। 

उन्होंने बताया कि मण्डी समितियों के निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान अकास्मिक दुर्घटना में केवल स्थाई अशक्तता के प्रकरणों में केवल रूपयें 1.50 लाख (रूपयें एक लाख पचास हजार मात्र) के अनुग्रह राशि प्रदान की जावेगी। उन्होंने कहा कि मण्डी र्वाचन के मतदान एवं मतगणना कार्य की अवधि प्रात: 7 बजे से मतदान के दूसरे दिन सायं 7 बजे तक कुल अवधि 60 घण्टे होगी। वर्तमान समय सारणी के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर 2 नि012 प्रात: 7 बजे से दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को सायं 7 बजे तक माना जावेगा। 

उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने पर कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्घटना का परीक्षण कर सभी आवश्यक साक्ष्य, दुर्घटना का वितरण, एफआईआर की प्रति, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, निर्वाचन ड्यूटी आदेश, पंचनामा तथा अशक्तता प्रमाण-पत्र की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रकरण मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे तद्उपरांत प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरणों में परीक्षण उपरान्त नियमानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी। स्वीकृत अनुग्रह राशि का भुगतान मण्डी बोर्ड द्वारा कलेक्टर के माध्यम से पीडि़त को एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राट के द्वारा कराया जाएगा।   

डी.एड. परिक्षाओं हेतु उडऩदस्ता गठित


शिवपुरी -माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जा रही डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (डीएड) की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर आर.के.जैन द्वारा प्रेक्षक एवं उडऩदस्ता दल डिप्टी कलेक्टर के.आर.चौकीकर के नेतृत्व में गठित किया गया है।