शिवपुरी। तहसील कार्यालय से भी पूर्व की भांति आवेदक को चाहे जाने पर आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा चालू खसरा खतौनी की नकल प्राप्त होगी। यह अनिवार्य नहीं है कि आवेदक लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत कर आय, मूल निवासी अथवा खसरा की नकल प्राप्त करे। आवेदक की स्वेच्छा अनुसार वह लोक सेवा केन्द्र अथवा तहसील कार्यालय कहीं भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
यह निर्देश जिलाधीश आर के जैन ने आज समय सीमा बैठक में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभाग प्रमुखों को दिए। उल्लेखनीय है कि बिना किसी लिखित निर्देश के समस्त विकासखण्डों के अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के विपरीत आय, मूल निवासी एवं चालू खसरा खतौनी की नकलों के आवेदनों को केवल लोक सेवा केन्द्र से माध्यम से ही प्राप्त करने के हवा हवा में निर्देश जारी कर दिए जिससे आमजन एवं किसानों में रोष व्याप्त होने से हड़कंप की स्थिति बन गई और ये लोग जिला प्रशासन के इस रवैये के विपरीत जाने के मन बना बैठे।
जिला कलेक्टर एवं लोक सेवा गारंटी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत करने पर कलेक्टर ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा चाहे जाने पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन लिए जाएं। यदि आवेदक तहसील कार्यालय से संबंधित सेवा प्रदान करने का आवेदन देता है तो उसका निराकरण तहसील कार्यालय से और यदि लोक सेवा केन्द्र में आवेदन देता है तो उसका निराकरण लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से किया जाए। किसी भी आवेदक पर इसका दबाव न डाला जाए।
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