AE के साथ मारपीट करने वालों को एक वर्ष की सजा, पेमेंट नहीं मिलने पर की थी मारपीट

shailendra gupta
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शिवपुरी। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी इंदुकांत तिवारी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ एक सहायक यंत्री रूपकिशोर श्रीवास्तव के साथ मारपीट व गाली गलौज करने वाले दो लोगों को एक-एक साल की सजा व पांच सौ रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार शिवपुरी के आरईएस कार्यालय में 14 सितंबर 2010 को सहायक यंत्री रूपकिशोर श्रीवास्तव जब कार्यालय में अपना सरकारी कार्य कर रहे थे तब अभियुक्तगण दुर्ग सिंह पुत्र कमरलाल यादव और शिशुपल पुत्र कमरलाल यादव निवासी शंकरपुर थाना सिरसौद ने धमकी देते हुए मारपीट कर दी। आरोपियों ने सहायक यंत्री से टेक्टर व मशीनों से कराए गए कार्यो का भुगतान करने के लिए दबाब बनाया। 
इसी दौरान दोनों अभियुक्तों ने सहायक यंत्री की मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। मारपीट के बाद मामला न्यायालय में आने के बाद दोनों पक्षों का सुनने के  बाद न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी इंदुकांत तिवारी ने अभियुक्तगण दुर्ग सिंह व शिशुपाल यादव को धारा 332 का के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दोनो अभियुक्तों को एक वर्ष के कारावास व पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि न देने पर पंद्रह दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।
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