GOOD NEWS: अब हर पंचायत में होगा एक रोजगार अधिकारी, 23012 नई नौकरियां

धीरे धीरे ग्राम पंचायतें पूरी सरकार का रूप लेती जा रहीं हैं। एक सरपंच और एक सचिव के सहारे चलने वाली पंचायतों में अब अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकार ने तय किया है कि अब हर पंचायत में एक रोजगार अधिकारी भी होगा जिसे कम्प्यूटर का ज्ञान हो और जो प्लेसमेंट ऐजेन्सी की तरह काम करे। यह नौकरी भी शुरूआत में संविदा के आधार पर ही होगी। याद रहे मध्यप्रदेश में कुल 23012 ग्रामपंचायतें हैं। अब पढ़िए सरकारी भाषा में जारी किया गया यह प्रेस रिलीज :-


अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंशकालिक संविदा सहायक ''ग्राम रोजगार सहायक'' नियुक्त होगा। इसी के साथ ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में प्रसारित आदेश में गत दो वित्तीय वर्ष में सालाना 10 लाख की व्यय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर लिया गया है।

ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होगा और उसका नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना जरूरी एवं पर्याप्त होगा। किसी ग्राम पंचायत में तीन से कम स्थानीय निवासी द्वारा आवेदन देने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जायेगा। ग्राम रोजगार सहायक यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा क्वमंबब् डिप्लोमा लेवल की परीक्षा अथवा किसी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से आधुनिक ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सधारी होना अनिवार्य होगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम प्र्रसारित किया जायेगा। इसी कार्यक्रम अनुसार नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायक की एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की जायेगी। चयन प्रक्रिया पश्चात चयनित उम्मीदवार के नाम का प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को ग्राम पंचायतों में होने वाली विशेष ग्रामसभा में अनुमोदन के उपरांत ही अगले वर्ष के लिए संविदा अवधि का अनुबंध किया जा सकेगा।

अन्य योजना में भी काम कर सकेगा ग्राम रोजगार सहायक

यदि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के अतिरिक्त अन्य किसी शासकीय योजना या कार्यक्रम का कार्य करते हैं तो उस योजना से किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार वह प्राप्त मानदेय 3200 रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य योजना में काम कर भी लाभ अर्जित कर सकेगा।