शिवपुरी. मछलियों में प्रजनन काल होने के कारण जिले में स्थित समस्त नदियों एवं जलाशयों से 15 अगस्त 2012 तक जिले में मत्स्याखेट विक्रय परिवहन तथा विनिमय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश आर.के.जैन ने म.प्र. मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत बनाए गए '' म.प्र. नदिय नियम 1972 के नियम 3(2) के अंतर्गत 15 अगस्त तक मत्स्याखेट के विक्रय एवं परिवहन तथा विनिमय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। मत्स्याखेट या परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले के विरूद्ध म.प्र. (मत्स्य क्षेत्र संशोधन) अधिनियम 1881 के नियत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास व 5 हजार का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
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