शिवपुरी-जिला मजिस्ट्रेट श्री जॉन किग्सली ने शिवपुरी जिले के 5 लोगो पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्व होने के कारण जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट श्री जॉन किग्सली ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियो को उपयोग में लाते हुए न्यू व्लाक के पीछे करैरा निवासी मोनू उर्फ मनीष पुत्र राम सेवक जाटव को, सईसपुरा निवासी राजकुमार खटीक पुत्र हरि शंकर खटीक और चिकली निवासी थाना करैरा के कल्ला उर्फ शिशु पाल लौधी पुत्र दयाराम को एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यावाही की है।
इसी प्रकार करैरा थाना निवासी राकेश पुत्र रघुवर जाटव को 6 माह और करैरा निवासी विनोद पुत्र रघुवर जाटव को 3 माह के लिए जिला बदर की कार्यावाही की है। संबंधित को निर्देश दिये है कि वह जिला शिवपुरी एंव सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एंव जिला दतिया की सीमाओं से तत्काल बाहर चलें जाये। और अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिसटर्ड डाक से कार्यालय कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी एंव संबंधित थाने को देंगे।
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