राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रयासों की इस श्रंखला में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब प्रदेश में खननकर्ताओं को खनिज परिवहन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले वाहन का पंजीयन खनिज विभाग की वेबसाइट http://mpsc.mp.nic.in/e_khanij में कराना अनिवार्य किया गया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
इस प्रावधान के लागू होने से पंजीकृत वाहनों से ही वैध रूप से खनिजं का परिवहन हो सकेगा। जो वाहन पंजीकृत नहीं होंगे, उनसे होने वाले खनिज परिवहन को अवैध परिवहन की श्रेणी में मान्य किया जाकर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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