शिवपुरी. खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा सुरवाया थाने के तहत करई टांडा सुरवाया रोड़ पर ट्रक की आकास्मिक जांच किये जाने पर ट्रक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 90 क्विंटल गेहॅू अवैध रूप से परिवहन करते पाऐ जाने पर गेहॅू एवं ट्रक जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।
जिला कलेक्टर श्री जॉन किंग्सली ने खाद्य एवं संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहॅू एवं अन्य सामग्री की कालाबाजारी न हो इसके लिये आकास्मिक रूप से जांच करने के निर्देश दिये थे। निर्देशों के तहत प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री कुशवाह एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री मनोज बाष्र्णेय एवं अन्य अमले द्वारा करई टांडा सुरवाया रोड़ पर एमपी. 07 जी 4366 ट्रक की जाचं करने पर ट्रक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 90 क्ंिवटल गेहॅू अवैध रूप से बिना कागजात के शिवपुरी गा्रमीण लीड संस्था के गौदाम से ले जाते पाये जाने पर गेहॅू सहित ट्रक जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्यवाही की गई है। जबकि उक्त लीड संस्था को निलंबित किया जा रहा है। जब्त की गई सामग्री में एक लाख रूपये का गेहॅू तथा अनुमानित चार लाख रूपये का ट्रक शामिल है।
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