शिवपुरी -शासकीय चिकित्सक ड्यूटी अवधि के बाहर ही अपने निवास पर परामर्श कर चिकित्सीय राय देने हेतु अधिकृत रहेंगे। उन्हें नर्सिंग होम एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में जाकर सेवा देने का अधिकार नहीं होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर.एस. दण्डौतिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ शासकीय चिकित्सकों को उपचर्याग्रह तथा रोजोपचार संबधी स्थापनाऐं, (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के तहत शासकीय चिकित्सक परामर्श केन्द्रों को, जो अभी तक पंजीकृत नहीं थे, उन्हें उनके द्वारा पंजीकृत कर दिया गया है। इन शासकीय चिकित्सकों को पंजीयन के साथ यह निर्देश दिए गये हैं कि वे ड्यूटी अवधि के बाहर ही अपने निवास पर चिकित्सीय राय देने हेतु अधीकृत रहेंगे। उन्हें नर्सिंग होम एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों पर जाकर सेवा देने का अधिकार नहीं होगा।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।