उपभोक्ता फोरम: सोने के आभूषण हेतु बुकिंग राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश

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शिवपुरी- न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सोने के आभूषण हेतु जमा राशि तथा  उस पर समय-समय पर मिलने वाली ग्रोथ राशि वापस न करने पर बुकिंग राशि ब्याज तथा 3200 रूपये क्षतिपूर्ति एवं प्रकरण व्यय दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है।
शिकायत प्रकरण के अनुसार शिवपुरी निवासी एडवोकेट्स अजय कुमार जैन, संजय सिंह कुशवाह, राजबिहारीलाल श्रीवास्तव एवं अजय सिंह कुशवाह द्वारा अनावेदक कंपनी ईव मिरेकल ज्वेल्र्स कंपनी द्वारा की गई प्रसार योजना के तहत उनके एजेंट आशीष समाधिया के माध्यम से कंपनी के यहां सोने के आभूषणों की बुकिंग हेतु क्रमश: 5575, 22920,22920, 22020 रूपये जमा किये गये, जिन पर कंपनी के नियमानुसार सोने का भाव बढऩे पर उसी अनुसार ग्रोथ बढ़े जाने पर आश्वासन दिया  गया एवं उसी अनुसार प्रतिमाह  उसकी राशि प्रत्येक जमाकर्ता को दिये जाने का आश्वासन दिया गया, परंतु अनावेदक कंपनी द्वारा न तो ग्रोथ राशि वापस की गई और न जमाकर्ताओं की राशि वापस की गई। इस पर से सभी उक्त जमाकर्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी की शरण ली गई। न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा ज्वेलर्स कंपनी को सम्मन जारी किये गये, परंतु प्रमाण के अभाव में कंपनी की आपत्तियां एवं दलील खारिज करते हुए न्यायालय उपभोक्ता फोरम के जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आरपी शर्मा एवं सदस्य महाराज सिंह यादव एवं सदस्या श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा आदेश दिया गया कि ज्वेलर्स कंपनी प्रत्येक आवेदक को उसकी बुकिंग राशि 22920 रूप्ये एक माह के अंदर अदा करे अन्यथा आवेदक उक्त राशि पर अवधि पश्चात से तावसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त कर सकेगा। रूपये 2000 एवं एजेंट 500 एवं अनावेदक कंपनी प्रकरण व्ययय के किए 700 एक माह के अंदर अदा करें अन्यथा आवेदक उक्त राशि पर अवधि पश्चात से तावसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त कर सकेगा। मामले की पैरवी अजय जैन, संजय सिंह कुशवाह एवं राजबिहारी श्रीवास्तव एडवोकेट गणेश शर्मा द्वारा की गई।
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