जिले के 12 नेताओं पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध

शिवपुरी. म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग ने शिवपुरी जिले की  नगरपंचायतों एवं नगरपालिका में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़े अभ्यार्थियों में से 12 उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण आगामी 05 वर्ष की कालावधि के लिये चुनाव लडऩे पर प्रतिबंधित कर दिया है। उक्त कार्यवाही निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत की गई है।
निरर्हित किए गये अभ्यार्थियों में नगरपंचायत नरवर के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ी श्रीमती गीता बाई पत्नि कालूराम बाथम, नगरपंचायत कोलारस के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में भाग लेने वाली श्रीमती मधु भार्गव पत्नि कृष्ण कुमार, श्रीमती मुन्नी शर्मा एवं श्रीमती परवीननोसिद अहमद, नगरपंचायत बदरवास के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थी श्री रघुराज सिंह परिहार को, नगरपंचायत खनियाधाना में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लडऩे वाली अभ्यार्थी श्रीमती मुन्नी देवी झां पत्नि रामस्वरूप झंा, श्रीमती फरीदा (सप्पू चच्चा) एवं श्रीमती भागवती देवी झा/जमुनाप्रसाद झा (पत्रकार) को समयावधि में निर्वाचन लेखा व्यय प्रस्तुत न करने के कारण आगामी 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया है।

इसी प्रकार नगरपालिका परिषद शिवपुरी के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में भाग लेने वाले श्रीमती जरीना बानो, सुश्री लाली बाई किन्नर, श्रीमती श्यामलाल खन्ना एवं श्रीमती सुमन तिवारी को आगामी 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है।