शिवपुरी। आज पोहरी न्यायालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधाीश ने आरोपी को एक साल की सजा और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 16 को रात के 10:00 बजे ग्राम राजपुरा अंतर्गत थाना बैराड़ में जब फरियादी निरमा अपने घर के बाहर बाउंड्री पर टटिया लगा रहा था। तभी आरोपी जबरू आदिवासी ने कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट की जिससे उसे चोटे आई एवं गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दी फरियादी निरमा की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैराड़ ने अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी जबरु को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया।
Social Plugin