वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 18 लाख की क्षतिपूर्ति के आदेश | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। षष्टम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक राजकुमार गुप्ता के परिजनों को 18 लाख 31 हजार 800 रूपए और घायल चंपालाल को 26 हजार 957 रूपए दिलाने का अवार्ड पारित किया। न्यायाधीश महोदय ने फैसले में लिखा है कि अनावेदकगण वाहन मालिक महावीर प्रसाद जैन, वाहन चालक देवेंद्र शर्मा और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पृथकत: या संयुक्तत रूप से उक्त राशि अदा करेंगे।

अवार्ड राशि जमा होने पर 40 प्रतिशत राशि मृतक राजकुमार गुप्ता की पत्नि श्रीमति ऊषा गुप्ता और उनके पुत्रगण मुकेश गुप्ता और राहुल गुप्ता को 30-30 प्रतिशत राशि प्रदान की जाए। आवेदकगण उपरोक्त राशि पर दिनांक 11 दिसम्बर 2014 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अनावेदकगण से प्राप्त करने के हकदार होंगे। वहीं घायल चंपालाल भी अनावेदकगण से संयुक्त रूप से या पृथक पृथक रूप से 26 हजार 957 रूपए प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस मामले में आवेदकगण की ओर से पैरवी अभिभाषक आलोक श्रीवास्तव और संजय शर्मा ऐंचवाड़ा ने की। 

आवेदकगण ने ट्रिव्यूनल के समक्ष तथ्य पेश करते हुए बताया कि 16 नवम्बर 2014 को मृतक राजकुमार अपने साथी चंपालाल मौर्य के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 33 एमबी 1533 से अम्बेडकर कॉलोनी से शहर की ओर आ रहे थे। झांसी शिवपुरी रोड़ पर हवाई पट्टी के सामने आईटीआई की तरफ से आ रही टवेरा क्रमांक एमपी 33 बीबी 1150 के चालक  ने वाहन को तेजी लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिससे मृतक राजकुमार गुप्ता की मौत हो गई जबकि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा चंपालाल मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गया। 

इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा प्रस्तुत कर मृतक राजकुमार गुप्ता के परिजनों ने 50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति राशि तथा घायल चंपालाल ने 3 लाख 40 हजार रूपए की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मृतक के परिजनों और घायल को अवार्ड पारित करने का आदेश दिया।