तलैया में उगे मकान, अतिक्रमणकारियों को नपा ने थमाया नोटिस, मामला विष्णु मंदिर के पीछे स्थित जमीन का | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। शिवपुरी की विष्णुमन्दिर के पीछे तलैया में बसी कॉलोनी। जिसे एक नहीं कई मर्तबा शासकीय जमीन प्रमाणित किया गया, आला अधिकारियों के प्रमाणीकरण के बाद भी इस तालाब की भूमि पर शान से चार चार मंजिला इमारतें भूमाफियाओं के हौसलों की तरह बुलन्द हैं। 

इस मामले में नगर पालिका सीएमओ के.के पटेरिया द्वारा बीते रोज कुछ अतिक्रमणकारियों के नाम नोटिस जारी किए हैं जिनमें धर्मेन्द्र सोनी, रामकिशन सोनी पुत्र हरलाल सोनी, अभय कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन, प्रवीण गोयल पुत्र आर.डी गोयल सहित दो अन्य लोगों के नाम अतिक्रमण करार देते हुए भू-स्वामी एवं भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कहीं हैं। 

साथ चेतावनी दी हैं कि पांच दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत नहीं किए तो अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।  लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी अतिक्रमणकारियों ने यह नोटिस नहीं लिए हैं इनको पोस्टऑफिस द्वारा रजिस्ट्रीकर यह नोटिस भेजे गए हैं।

मामले पर एक एक नजऱ डालते हैं इस तालाब के पुराने मूल इतिहास पर इस जमीन का पुराना सर्वेक्रमांक 56/7, 56/9, 65/3, 65/4  और 65/5 है । वर्ष 1952 -53 में इसकी मालिक मध्यभारत शासन थी । अब इस जमीन के नये सर्वे क्रमांक 98, 99 और 100 हैं और वर्ष 1961-62 के अनुसार शासकीय खातों में डूब तालाब और नाला दर्ज है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक जागरूक नागरिक रमेश बाथम ने उ'च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में एक जनहित याचिका क्र.- 8059/2014 (पीआईएल-रमेशचन्द्र बाथम/स्टेट ऑफ म.प्र.) प्रस्तुत की। 
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिये। इसके जवाब में तत्कालीन कलेक्टर शिवपुरी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर अपर कलेक्टर, एस एल आर,एस डी एम और तहसीलदार को संपूर्ण अभिलेखों की जांच सौंपी। कमेटी ने जांच प्रतिवेदन क्रमांक 01/2014-15 निगरानी द्वारा ज़मीन को शासकीय तालाब भूमि पाया। 

कलेक्टर द्वारा 14 अगस्त 2016 को आदेश पारित कर इस भूखण्ड को हितवत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 97/15-16/अ-6-अ म. प्र. शासन बनाम रमेश चन्द्र बाथम में दिनांक 20/03/2017 को भूमि सर्वे क्रमांक 98,99,100 को शासकीय मध्यप्रदेश शासन भूमि घोषित किया गया।

झुठलाया गया निष्पक्ष जांच को

प्रशासन का यह निर्णय इन दबंग भूमाफियाओं से हजम नही हुआ। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध तत्कालीन  एसडीएम करैरा सी बी प्रसाद के समक्ष प्रकरण क्रमांक 71/2016-17 रंजीत गुप्ता बनाम मध्यप्रदेश शासन अपील पेश की गई ,जिसमें दिनांक 28 /07/2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार शिवपुरी का आदेश आश्चर्यजनक रूप से निरस्त  किया गया। 

एसडीएम के करैरा के आदेश के विरुद्ध रमेश बाथम के द्वारा अपील 756/16-17 अपरायुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपरायुक्त द्वारा एस डी एम करैरा के आदेश पर स्थगन दिया गया है। किंतु अपरायुक्त के द्वारा दिये स्थगन के बावजूद इस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अवैध निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है।