रीडर भगवत सहाय श्रीवास्तव को 5 हजार की घूस लेने के मामले में हुई 5 साल की कैद

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शिवपुरी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए नायब तहसीलदार शिवपुरी के रीडर भगवत सहाय श्रीवास्तव को पांच साल का सश्रम कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 

आरोपी रीडर ने नामांतरण के एवज में किसान से 20 हजार रुपए मांगे थे। पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 

अभियोजन के अनुसार आरोपी भगवत सहायक श्रीवास्तव सहायक ग्रेड 3 रीडर नायब तहसीलदार शिवपुरी ने आवेदक अशोक सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह रावत निवासी कुंवरपुर तहसील शिवपुरी से नामांतरण के बदले में 10 अक्टूबर 2014 को 20 हजार रुपए रिश्वत की मांगी। 

अशोक रावत ने मामले में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया और 14 अक्टूबर 2014 को रिश्वत के रूप में 5 हजार रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने आरोपी भगत सहाय श्रीवास्तव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में शासन की ओर से पैरवी हजारीलाल बैरवा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।