शिवपुरी। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। अधिकारी सौपे गए दायित्वों को पूरी ईमानदारी एवं सर्तकता के साथ निर्वहन करें। सभी अधिकारी निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। कोताही बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी। उक्त आशय के निर्देश गुरूवार को कलेक्टर अनुग्रह पी ने मुख्यमंत्री फसल ऋण बीमा योजना की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को दिए।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर अशोक कुमार चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन, सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसील आदि अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने कहा कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु 2 लाख रूपए तक का फसल ऋण माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक से लिया गया फसल ऋण माफ किया जाएगा।
जिसमें ऐसा अल्पकालीन फसल ऋण जो एक अप्रैल 2007 को अथवा उसके बाद किसी ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया हो तथा ऐसा फसल ऋण जो 31 मार्च 2018 की स्थिति में घोषित ऋण 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चुका दिया हो, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के लोन लेने वाले बैंक खाते की आधार सीडिंग होना जरूरी है।
कलेक्टर ने कहा कि अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एमपी आॅनलाईन द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूची एवं गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतवार सभी बैंकों की एकजाई सूची चस्पा की जाए।
कलेक्टर ने कहा कि किसानों द्वारा सामान्य जानकारी वाले आवेदन पत्रों को भरना होगा। जिसमें हरा रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका बैंक अकाउन्ट आधारकार्ड से सीडेड है। सफेद रंग का आवेदन पत्र गैर-आधारकार्ड सीडेड वाले कृषकों द्वारा भरा जाएगा, जबकि गुलाबी रंग का आवेदन पत्र ऐसे किसानों द्वारा भरा जाएगा, जिनका नाम ग्राम पंचायत में चस्पा सूची में नहीं है या फिर सूची में प्रदर्शित जानकारी त्रुतिपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग-3 से शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जाए। जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने का कार्य संपादित कराएगें।
कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जाएगा। जिसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एसएमएस से किसान को सूचना पहुंचेगी। पोर्टल पर जो भी डाटा एन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
आधार सीडिंग हेतु पंचायतवार होगा केम्पों का आयोजन
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने कहा कि किसानों के आधारकार्ड सीडिंग का कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे किसान जिनके नाम गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उनके लिए पंचायतवार केम्पों का आयोजन कर आधारकार्ड सीडिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही किसान संबंधित बैंक शाखा में जाकर भी आधारकार्ड सीडिंग करा सकता है।
बैंक शाखाओं में लगाए जाएगें हैल्पडेस्क
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने कहा कि ऐेसे किसान जिन्हें मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह संबंधित बैंक शाखाओं में बनाए गए हैल्पडेस्क से प्राप्त कर सकेगा।
किसानों को दिए जाएगें प्रमाण-पत्र
मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना के तहत जिन किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाएगें तथा ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च 2018 को बकाया को पूर्णतः एवं आंशिक रूप से 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया हो, उन्हें योजना में लाभ प्रदाय करने के अतिरिक्त किसान सम्मान पत्र भी प्रदाय किया जाएगा।
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