SC-ST ACT के आरोप में बैराड के मनीष गुप्ता बरी​ | Shivpuri News

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शिवपुरी। आज एक मामले में विशेष एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने एक एससीएसटी एक्ट के मामले में आरोपी को बाईज्जत बरी किया है। साथ ही इस मामले में फरियादी को झूठे मामले में एफआईआर दर्ज कराने में फटकार लगाई है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता राधाबल्लभ शर्मा ने की। 

अभियोजन के अनुसार फरियादी सोनेराम पुत्र सीताराम जाटव उम्र 50 साल निवासी भदैरा थाना बैराड ने ठेके पर पचास सीटर छात्रावास आदिवासी मौहल्ला सढ तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में 1393486 रूपए में ठेके पर लिया था। जिसकी मजदूरी 986450 रूपए आरोपी मनीष गुप्ता ने फरियादी सोनेराम जाटव को अदा कर दी थी। शेष 3 लाख 70 हजार का पेमेंंट आरोपी मनीष गुप्ता ने फरियादी सोनेराम जाटव को नहीं दिया। बल्कि ग्राम सढ छात्राबास पर जातिसूचक गालियां देकर मारपीट की। 

जिसकी शिकायत फरियादी ने दिनांक 20 दिसंबर 2014 को पुलिस थाना बैराड एवं 29 दिसंबर 2014 को एसडीओपी पोहरी एवं कलेक्टर शिवपुरी को आवेदन के माध्यम से की। उसके बाद जब मामला फर्जी था तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। उसके बाद फरियादी ने उक्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में उक्त मामले की रिट पिटीसन फाईल की। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय शिवपुरी को हरिजन एक्ट की धारा 3 1 10 294,323,506 बी भादवि के तहत संज्ञान लिया। 

आरोपी ने इस मामले में पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता राधाबल्लभ शर्मा को नियुक्त किया। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी ठेकेदारी नहीं करता बल्कि बैराड में उक्त आरोपी की किराने की दुकान है। इस दुकान पर फरियादी ने सामन लिया था। जिसका पेमेंट न करना पढे इसके लिए फरियादी ने उक्त चाल चलते हुए झूठी एफआईआर कराई। जिसपर माननीय न्यायालय ने उक्त मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी मनीष गुप्ता को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही फरियादी को झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर फटकार लगाई। 

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