बाईक से कर रहे थे कच्ची शराब की तस्करी, दबौचे | KOLARAS, SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश हिंगणकर के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध शराब रखने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर 44 हजार 300 रू की अवैध शराब और एक मोटरसायकल जप्त की गई।

पुलिस थाना कोलारस द्वारा दो प्रकरणों में 120 लीटर अवैध शराब के साथ दो आरापियों को दबोचा

थाना प्रभारी कोलारस उनि सुनील राजपूत को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सड़ईयाबाग हाईवे एवं खेड़ी रोड़ आई.टी.आई. तिराहे तरफ दो व्यक्ति प्लास्टिक की केनों में अवैध शराब लेकर जा रहे हैं मुखबिर सूचना पर से थाना प्रभारी कोलारस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके मार्गदर्शन में दो पुलिस टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताये स्थानों पर रवाना की दोनों पुलिस टीमों द्वारा घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा नाम पता पूछने पर उन्होंनेे अपना नाम राहुल पुत्र जंडेल छारी उम्र 28 एवं विकास पुत्र केदार छारी उम्र 19 साल साल निवासीगण ग्राम बेरखेड़ी का होना बताया ,जिनके कब्जे से हाथ भट्टी की 120 लीटर कच्ची शराब कीमत 16000 रूपये की जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध क्रमशः अपराध क्रं 23/19, 24/19 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। 

थाना भौंती द्वारा 60 लीटर अवैध शराब एवं एक मोटरसायकल के साथ एक आरोपी को दबोचा*

थाना भौंती द्वारा एक अन्य प्रकरण में ग्राम परौंच नदी का नाला तिधांरी रास्ता से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर दबिश देकर आरोपी सीताराम पुत्र चउ जाटव उम्र 35 साल निवासी बैदौरा थाना बबीना जिला झाँसी (उ.प्र.) के कब्जे से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमत 6000 रू की मय एक मोटरसाकल सी.टी. 100 क्रमांक यू.पी. 93 आर. 1949 को विधिवत जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 17/19 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

थाना इंदार द्वारा 65 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को दबोचा

थाना इंदार द्वारा एक अन्य प्रकरण में कुटवारा छापी रोड़ ग्राम सिन्नौद से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर दबिश देकर आरोपी सुरेन्द्र पुत्र वीरसिंह लोधी उम्र 33 साल निवासी ग्राम सिन्नौदा के कब्जे से 65 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमत 6500 रू की विधिवत जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रंमांक 16/19 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।