प्लॉट पर कब्जा करने वाली महिलाओं को 6 माह की जेल, मारपीट के आरोपी को एक साल की सजा | Pohri, Shivpuri News

पोहरी। आज जेएमएसी धीरज कुमार ने पोहरी न्यायालय में दो अलग अलग मामले में आरोपीयों को सजा सुनाई है। जिसमें दो महिलाओं पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप था। वही दूसरे मामले में उधारी के रूपए मांगने पर हुए विबाद के बाद मारपीट के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपीयों को एक एक साल की जेल की सजा सुनाई है। इन दोनों मामलों में शासन की और से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। 

न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार के न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपी गण श्रीमती मुन्नी एवं श्रीमती अनीता निवासी बैराड़ 6- 6 माह के कारावास एवं 1100-1100 रुपए के  अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। 

अभियोजन के अनुसार दिनांक 4 जनवरी 2016 को दोपहर के 1:00 बजे बैराड़ में जब फरियादी जीतेंद्र अपने प्लॉट पर काम करवा रहा था तभी दोनों आरोपी गण श्रीमती मुन्नी एवं श्रीमती अनीता ने फरियादी जितेंद्र की उसके प्लाट के निर्माण में पत्थरों के उपयोग के विवाद पर से मारपीट की। 

जिससे उसे चोटें आई पुलिस थाना बैराड फरियादी जीतेंद्र की रिपोर्ट पर से आरोपी गण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं तर्कों पर विचार उपरांत आरोपी गण श्रीमती मुन्नी एवं श्रीमती अनीता को दोषी पाते हुए 6 - 6 माह के  कारावास एवं 1100 -1100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। 

दूसरे मामले में भी न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण फैसले में मारपीट के आरोपी तेजपाल जाटव निवासी ग्राम डिगडोली थाना छर्च को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। 

अभियोजन के अनुसार दिनांक 14 दिसंबर 14 को दोपहर के 2:00 बजे  फरियादी सोनू ने आरोपी तेजपाल से फसल जुताई के उधारी के रुपए मांगे तो आरोपी ने उसकी मारपीट की  जिससे उसको गंभीर चोटे आई। पुलिस थाना छर्च ने फरियादी सोनू की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया।