चैक बाउंस के मामले में आठ माह की जेल,देना होगा प्रतिकर | Shivpuri News

0
शिवपुरी। बीते रोज जिला एवं सत्र न्यायालय में एक चैक बाउंस के मामले मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को आठ माह की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में आरोपी पर प्रतिकर भी लगाया है। जिसे न देने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त काराबास भी भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी गजेन्द्र सिंह यादव ने की। 

अभियोजन के अनुसार 30 मई 2012 को शशिकांत पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय आयु 40 साल निवासी सुभाष कॉलोनी शिवपुरी से आरोेपी वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन निवासी ग्राम साखनौर तहसील कोलारस ने परिवादी से 1 लाख 75 हजार रूपए अपनी परिवारिक और व्यसायिक आवश्यकताओं के लिए लिए थे। इसके चलते आरोपी वीरेन्द्र ने युवक को चैक क्रमांक 457986 दिया था। 

जब पीडित ने उक्त चैक ओरियेंटल बैंक औफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी में लगाया तो उक्त चैक बाउंस हो गया। इस मामले में परिवादी ने अपने अधिबक्ता गजेन्द्र यादव के माध्यम से अभियुक्त के पास परिवाद पत्र धारा 138 के तहत लिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसपर आरोपी रूपए बापिस नही किए। जिसके चलते अधिबक्ता यादव ने इस मामले को प्रथम एवं न्यायाधीश के समक्ष रखा। जिसपर माननीय न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत बीरेन्द्र कुमार को दोषी मानते हुए आरोपी को 8 माह के सश्रम कारावास,और 1 लाख 82 हजार रूपए प्रतिकर से दंण्डित किया। साथ ही प्रतिकर अदा न करने की स्थिति में चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जाएगा। 

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!