निर्वाचन कार्य के लिए नही था पेट्रोल एंव डीजल, मां पीताम्बरा फ्यूल स्टेशन पर हुई कार्यवाही | Shivpuri News

शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील में स्थित मेसर्स माँ पीतांबरा फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पम्प कुटवारा पर गत दिनों जांच के दौरान पेट्रोल पम्प पर रिजर्व में पेट्रोल एवं डीजल नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की गई है। 

जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गुप्ता ने विधानसभा निर्वाचन 2018 को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को डीजल एवं पेट्रोल पम्प रिजर्व में रखने के साथ-साथ अभिलेख का संधारण करने के निर्देश दिए गए थे। मेसर्स माँ पीतांबरा फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पम्प कुटवारा द्वारा निर्देशों का पालन करने के आरोप में पेट्रोल पम्प प्रोपराईटर एवं प्रबंधक के विरूद्ध वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी एन.के.शर्मा ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बदरवास रूपेन्द्र प्रताप सिंह परमार द्वारा 15 नवम्बर 2018 को मेसर्स माँ पीतांबरा फ्यूल स्टेशन की जांच के दौरान परिसर में स्टॉक भाव सूची प्रदर्शित नहीं होने, स्टॉक एवं विक्री रजिस्टर में पेट्रोल (एमएस) एवं डीजल(एचएसडी) की आवक एवं विक्री की जानकारी का इंद्राज नहीं किए जाने के कारण पेट्रोल पम्प के स्टॉक का सत्यापन संधारित रिकार्ड से नहीं किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई

इसके अतिरिक्त हवा एवं पानी की उचित व्यवस्था नहीं किए जाने, विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर रखते हुए रिजर्व में पेट्रोल एवं डीजल नहीं पाए जाने पर तथा मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाइस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 3(1), 3(3), 3(4), 10 एवं इस आदेश के तहत जारी अनुज्ञापन शर्म क्रमांक 3(2), 4, 7 स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर पेट्रोल पम्प के प्रो.दिनेश लोधी एवं प्रबंधक राजकुमार लोधी द्वारा विरूद्ध वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की गई है। 

कार्यवाही के दौरान स्टोक एवं विक्री रजिस्टर को जांच में लेते हुए पेट्रोल पम्प के स्टॉक पेट्रोल(एमएस) 277 लीटर एवं डीजल(एचएसडी) 368 लीटर की जप्ती पंचो के समक्ष जप्ती कर पम्प प्रबंधक को सुपुर्दगी में दिया गया। जिसकी वर्तमान बाजार कीमत रूपए 50 हजार 317 रूपए तथा पेट्रोल पम्प की दो डिस्पेंसिव मशीन से संलग्न 03 नोजलों को मौके पर सील किया गया है।