शिवपुरी। एमसीएमसी (जिला स्तरीय मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन कमेटी) की अनुमति के बिना केबल पर राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित करने पर केबल आॅपरेटर के उपकरण जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसलिए केबल आॅपरेटर उम्मीदवार से प्राप्त राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण कमेटी के प्रमाणीकरण के उपरांत ही करें और प्रतिदिन केबल पर प्रसारित की जाने वाली राजनैतिक गतिविधियों की सीडी एवं डीवीडी बनाकर जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
केबल आॅपरेटर विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सजगता के साथ कार्य करें। ऐसा कोई प्रसारण न करें, जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। राजनैतिक विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के प्रमाणीकरण के उपरांत ही प्रसारित करें। किसी प्रकार की शंका एवं जानकारी के संबंध में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से प्राप्त करें। केबल टीवी चैनल आॅपरेटर ऐसे विज्ञापन नहीं दे पाएगें, जिसमें देश के कानून, नैतिकता, शिष्टाचार, विचार, संदेहास्पद स्थिति, किसी को गम, निराशा अथवा विद्रोह, जाति, धर्म, रंग, राष्ट्रीय एवं भारत के संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध प्रदर्शन होता हो।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को एमसीएमसी द्वारा सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। केबल टेलीविजन विनियमन अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर संबंधित केबल आॅपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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