शिवपुरी। निर्वाचन कार्य के दौरान सेक्टर अधिकारियों को सेक्टरों के भ्रमण हेतु अभ्यारण करैरा के अधीक्षक द्वारा शासकीय वाहन उपलब्ध न कराने के कारण पुलिस में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।
अभ्यारण करैरा के अधीक्षक पी.के.भालसे द्वारा निर्वाचन के दौरान सेक्टर अधिकारियों को सेक्टर भ्रमण हेतु शासकीय वाहन क्रमांक MP02/1303 उपलब्ध न कराने एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वाहन के अधिग्रहण आदेश की अवमानना करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, 167 के तहत अपर कलेक्टर एवं यातायात प्रभारी अशोक कुमार चौहान ने रिटर्निंग आॅफिसर 23 करैरा को पुलिस थाने में अभ्यारण करैरा के अधीक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
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