
उन्होंने एमसीएमसी कमेटी द्वारा किए जाने वाले कार्याें की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण के साथ प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबरों का परीक्षण कर पेडन्यूज एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर निगरानी रखना है।
उन्होंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि प्रकाशित होने वाली खबरों को संज्ञान में लेकर स्वप्रेरणा से कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समिति को प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित परीक्षण कर निराकरण की भी कार्यवाही करें। इस दौरान बताया गया कि पेडन्यूज होने पर संबंधित उम्मीदवार के खाते में राशि जोड़ी जाएगी।
पेडन्यूज चिन्हित होने पर आर.ओ. के माध्यम से उम्मीदवार को दिया जाएगा नोटिस
बैठक में बताया गया कि एमसीएमसी समाचार पत्र पत्रिकाओं में पेडन्यूज को चिंहित कर संबंधित विधानसभा आर.ओ. को प्रेषित करेगी। संबंधित आर.ओ. द्वारा पार्टी एवं प्रत्याशी को नोटिस देंगे। नोटिस की एक प्रति संबंधित व्यय प्रेक्षक को भेजी जाएगी। आर.ओ.द्वारा 96 घण्टे के अंदर प्रत्याशी एवं पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा।
48 घण्टे के अंदर उम्मीदवार या पार्टी को नोटिस का जबाव, आर.ओ. को प्रस्तुत करेंगे। आर.ओ. द्वारा प्रत्याशी द्वारा दिए गए। जवाब की प्रति एम.सी.एम.सी.कमेटी को भेजेगें। जिसपर एमसीएमसी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्याशी जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध 48 घण्टे में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकते है। जिसकी एक प्रति जिला कमेटी को भी देनी होगी।
राज्य स्तरीय समिति 96 घण्टे में प्रत्याशी की अपील पर विचार कर निर्णय से प्रत्याशी और जिला स्तरीय समिति को अवगत कराएगी। प्रत्याशी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 48 घण्टे के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को अपील कर सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
समिति निर्धारित प्रारूप 12 में प्रतिदिन व साप्ताहिक रिपोर्ट भोपाल भेजेगी। उम्मीदवारों एवं पार्टी को हेण्डबिल एवं पेम्पलेट पर प्रकाशन एवं मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। हेण्डबिल छापने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को दो प्रति देनी होंगी।
इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का लेना होगा सर्टिफिकेशन
बैठक में बताया गया कि एमसीएमसी कमेटी इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रसारित विज्ञापन का सर्टिफिकेशन करेगी। सर्टिफिकेशन हेतु प्रत्याशी अभिकर्ता एवं पार्टी द्वारा विज्ञापन एवं कार्यक्रम की स्क्रीप्ट हस्तलिखित या टायपिंग की गई 2 प्रति में स्वप्रमाणित कर निर्धारित प्रारूप-27 में प्रस्तुत करेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का एक आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर में संधारण किया जाएगा। आवेदन पत्रों को पहले आऐं-पहले पायें की तर्ज पर पंजीयन किया जावेगा। जिसे तिथि/समय अंकित करेगी।
पंजीकृत राजनैतिक दलों के अर्भ्यािथयों द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन हेतुु प्रसारण तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन पत्र व विज्ञापन की सी.डी./ डी.व्ही.डी प्रस्तुत करेगा। समिति द्वारा दो दिवस में सर्टीफिकेशन किया जावेगा। गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्रसारण तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में सर्टीफिकेशन हेतु आवेदन करना होगा।
एम.सी.एम.सी. और पदाविहित अधिकारी सर्टीफिकेशन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन का या कुछ विलोपित करने के निर्देश दे सकता है, जिसका पालन 24 घंटे में करना होगा। प्रत्याशी /पार्टी को संशोधित विज्ञापन का पुनः सर्टीफिकेशन कराना होगा। उम्मीदवार एवं पार्टी द्वारा शोपिंग मॉल/सिनेमाघर के अंदर ऑडियो-वीडियो, रेडियों आदि वाले विज्ञापनों का भी प्रमाणीकरण एमसीएमसी से कराना होगा, बिना प्रमाणीकरण के प्रसारण नहीं कर सकेंगे।
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