पेड न्यूज साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जुडेगा खर्च, वाहनों की अनुमति ADM से लेनी होगी | Shivpuri News,

शिवपुरी। विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केवल चैनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी में जिले का मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07492-233543 है। 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेडन्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। आयोग ने ‘‘पेडन्यूज’’ पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेडन्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेडन्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।

पहले लेनी होगी अनुमति
इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव-प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिये राजनैतिक दलों को तीन दिन और प्रत्याशियों को सात दिन पूर्व मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण प्रचार सामग्री की कैसेट जिला निर्वाचन अधिकारी को दिखानी होगी। 

मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा।  

इस तरह रखी जाएगी खबरों एवं विज्ञापनों पर नजर
मीडिया सेंटर में केवल चैनलो व एफएम रेडियो चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने के लिये टीव्ही ट्यूनर युक्त कम्प्यूटर लगाए गए हैं। इन कम्प्यूटर पर चार पालियों में पृथक-पृथक अधिकारी व कर्मचारी 24 घण्टे तैनात किए गए हैं। केबल चैनलों व एफएम रेडियो चैनल से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम चुनावी प्रचार से संबंधित होने पर एक बटन दबाते ही रिकॉर्ड हो जायेंगे। 

इस प्रकार रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों का एमसीएमसी कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार प्रिंट मीडिया अर्थात अखबारों में प्रकाशित होने वाली चुनाव से संबंधित पेडन्यूज सहित अन्य चुनावी खबरों व विज्ञापनों पर नजर रखी जायेगी। एमसीएमसी कमेटी द्वारा खबरों की जाँच की जायेगी और जो खबर पेडन्यूज साबित होगी उसका खर्चा संबंधित प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जोड़ने के लिये व्यय अधिकारी को लिखा जायेगा। 

प्रत्याशियों को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रपत्र सी-1 में देनी होगी
विधानसभा निर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भिक रूप से संपन्न कराए जाने हेतु चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को उनके विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रपत्र सी-1 में देनी होगी तथा राजनैतिक दल जो कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकिट देते है, वह प्रपत्र सी-2 में इन प्रत्याशियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देंगे। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वह प्रत्याशी जो कि संसद/राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे है, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज है और वह राजनैतिक दल जो कि इस प्रकार के प्रत्याशियों को टिकिट देते है, वह प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 में दी जाने वाली घोषणा कम से कम तीन अलग तारीखों पर, नाम वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से चुनाव के दो दिन पूर्व तक प्रकाशित कराएगें। 

यह घोषणा व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों और टेलीविजन पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित की जाएगी। ऐसे राजनैतिक दल प्रपत्र सी-2 में की घोषणा को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 के विवरण और संबंधित निर्देश बेवसाईट पर उपलब्ध है और संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर से भी प्राप्त किए जा सकते है। 

इसी प्रकार सभी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फार्म को भरना है और फार्म में चाहे गए समस्त विवरण भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रत्याशी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में बोल्ड अक्षरों में बयान किया जाना चाहिए। यदि प्रत्याशी किसी विशेष पार्टी की टिकिट पर चुनाव लड़ रहे है तो प्रत्याशी द्वारा पार्टी को उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दिया जाना चाहिए। संबंधित राजनैतिक दल ऐसे प्रत्याशी, जिन पर आपराधिक पूर्ववृत्त है, कि पूर्वोक्त जानकारी वेबसाईट पर दर्शाने हेतु बाध्य है।

प्रत्याशी तथा संबंधित राजनैतिक दल द्वारा प्रत्याशी के पूर्वतृत्त के बारे में क्षेत्र के व्यापक परिचालित समाचार पत्रों में घोषणा जारी करेंगे तथा इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर भी व्यापक प्रचार करेंगे। व्यापक प्रचार से आशय है कि यह प्रक्रिया कम से कम तीन बार नामांकन पत्र भरे जाने के पश्चात की जाएगी। उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका सिविल क्रमांक 536, 2011 पर उक्त निर्णय के निर्देश दिए है।

राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हेतु एडीएम अधिकृत
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 हेतु जिला स्तर पर वाहन की अनुमति हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) शिवपुरी को अधिकृत किया गया है। जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हल्के हरे रंग के पेपर पर तथा अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं हेतु वाहन की अनुमति सफेद रंग के पेपर पर दी जाएगी।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद ने बताया कि वाहन की अनुमति हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम)  अशोक कुमार चैहान को अधिकृत किया गया है। उनके सहयोग के लिए सहायक ग्रेड-दो के.एम.पाराशर, सहायक ग्रेड-दो गिरीश शर्मा, सहायक ग्रेड-तीन विनोद श्रीवास्तव, कम्प्यूटर आॅपरेटर सोहिल खांन को नियुक्त किया गया है। 

उक्त टीम राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं से वाहन अनुमति के आवेदन प्राप्त करेंगी एवं निर्धारित रंग के पेपर पर वाहन अनुमति आदेश जारी करवाने हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी को प्रस्तुत करेंगी। टीम द्वारा स्थानीय निर्वाचन में बैठकर कार्य संपादित किया जाएगा एवं शाम 06 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जारी की अनुमतियों के संबंध में अपर जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी के समक्ष पत्रक प्रस्तुत करेगी।