नाबालिग को भगाने के जुर्म में 4 साल की कैद

शिवपुरी। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगवाने के आरोपी गुलशन को 4 साल के कठोर कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 24 मार्च 2014 को फरियादी घर पर सो रहा था। तभी 2:30 बजे सोकर उठा तो नाबालिग घर पर नहीं मिली। आसपास तलाशने पर भी पता नहीं चला। रिश्तेदारों से पता चला कि आरोपी गुलशन उसके घर पर आया था। 

नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है। थाने में मामले की धारा 363 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।