रंगदारी के मामले में न्यायालय ने अरोपियो को किया दोषमुक्त

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शिवुपरी। न्यायाधीश प्रथम वर्ग शिवपुरी श्रीमति काामिनी प्रजापति ने रंगदारी के एक मामले में आरोपीगण को ने दोष मुक्त किया हैं। मामले में बचाब पक्ष के एडवोकेट राधाबल्लभ ने न्यायालय में यह सिद्ध् किया कि फरियादी संगीन अपराधो में आरोपी है और वर्तमान में जेल अभिरक्षा में हैं। घटना दिंनाक 22 पफरवरी 2016 को रामजानकी मंदिर कारौदी थाना क्षेत्र कोतवाली में फरियादी बलवीर सिंह रावत निवासी लालगण ने थाने में आकर रिर्पोट दर्ज कराई कि मैं बाजार से अपने घर करौंदी कालोनी जा रहा था रास्ते में छेाटू परिहार एवं अभिषेक परिहार ने 500 रू मांगते हुए गालीग्लौच करने लगे ओर कहा कि रिर्पोट करते हो तो हम तुम्हैं जान से मार देंगें। इस रिर्पोट पर पुलिस कोतवाली ने मामला दर्ज करते हुए प्रकरण को न्यायालय में पेश किया।

इस प्रकरण के विचारण में न्यायालय ने पाया कि अरोपी गण फरियादी बलबीर सिह रावत ने आरोपीगण को झूठा फसांया हैं।इस मामले में आरोपीगण् की पैरावी  एडवोकेट राधाबल्लभ शर्मा ने करते हुए फरियादी की इस काहानी पर कई सवाल उठाए। 

न्यायालय में यह सिद्ध् किया कि इस मामले के फरियादी ने अरोपियो को झूठा फंसाने का प्रयास किया हैं और न्यायालय को बताया कि इस मामले के फरियादी हत्या ओर कई मामलो में अरोपी हैं और कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हो और वर्तमान में जेल अभिराक्षा में है। जिस पर न्यायाधीश ने रंगदारी के इस केस में अरोपियो को दोष मुक्त कर दिया। 
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