करैरा। जिले के करैरा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने एक युवक की हत्या के मामले आधा दर्जन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 6-6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में 2 सगे भाई व उसका पिता भी शामिल है। मामले में पैरवी शासकीय अभियोजन धनीराम जाटव ने की है। अभियोजन के मुताबिक करैरा के ग्राम टोड़ा में रहने वाले मंगल सिंह यादव का 7 अक्टूबर 2014 को जमीनी रंजिश के चलते सुरेश व राजकुमार पुत्रगण भगवान सिंह यादव, कदम सिंह पुत्र शोभाराम यादव, कंचन पुत्र ओमप्रकाश यादव, निवासीगण टोडा करैरा व अनिल पुत्र प्रभुदयाल यादव दाबर भाट करैरा ने मिलकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।
पुलिस ने इस मामले में सभी 6 आरोपियो के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालन न्यायालय में पेश किया,जिस पर से मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियो को दोषी माना और सजा सुनाई।

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