मैडम,STUDENT अश्लील इशारे करें तो TEACHER से शिकायत करते हैं, यदि टीचर ही छेड़छाड़ करे तो ?

शिवपुरी। मैडम, कभी लडक़े अश्लील कमेंट करें तो हम टीचर से शिकायत कर देते हैं लेकिन टीचर कभी कोई गलत हरकत करे तो किससे शिकायत करना ठीक होगा, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। यह सवाल गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेकरी की कक्षा 10 वीं की छात्रा ने पॉक्सो, जेजे एक्ट और सेफ्टी राइटस की जानकारी के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा से पूछा। विधिक सहायता अधिकारी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यदि छात्र छेडख़ानी या परेशान करे तो आप टीचर से ही शिकायत करें, वह कार्रवाई करेंगे। लेकिन टीचर या स्कूल का स्टाफ आपसे छेडख़ानी करता है तो आप अपने माता-पिता को यह बात बताएं। इसकी शिकायत किशोर इकाई या पुलिस में सीधे कर सकते हैं। ऐसा करने वालों को सजा भी मिलेगी। 

छात्राएं बोलीं -परिजन से शिकायत करो तो वो हम पर ही शक करने लगते हैं... 
इसके बाद कक्षा 11 वीं की छात्रा ने सवाल पूछा कि मैडम, हमसे कोई छेडख़ानी और गलत इशारे करता है तो इसकी शिकायत घर पर ही करने में डर लगता है। परिजन पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, तुमने ही तो कोई इशारा नहीं किया। ऐसी स्थिति में क्या करें। इस पर विधिक सहायता अधिकारी ने कहा कि परिजन को अपने बच्चों को समझना होगा।

शक करने की प्रवृत्ति को भी छोडऩा होगा। यदि बेटियों पर शक किया जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने परिजन को कुछ बताएं ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि चलो आप तो समझदार हो, कुछ इशारा कर भी सकती हो लेकिन उन नन्ही बेटियों का क्या कसूर जो 7-8 साल की उम्र में दुष्कृत्य का शिकार हो रही हैं। 

जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा छात्राओं के सवालों के जवाब देतीं हुईं। 
विधिक अफसर का जवाब- अपने माता-पिता को बताएं... 
जागरूकता के लिए स्कूल-कॉलेजों का चयन किया है 
हाल ही में मासूमों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने जागरुकता के लिए हमें निर्देश दिए हैं। हमने ऐसे 36 स्कूल और कॉलेज का चयन किया है, जहां गरीब बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इनमें जागरुकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इन्हें पाक्सो, जेजे, पीसी पीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी गई।

शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, शिवपुरी