
पुलिस ने वाहन में सवार शोएब पुत्र अकील मोहम्मद उम्र 24 वर्ष निवासी देवेन्द्र सिंह की कोठी के सामने थाना केंट गुना एवं गब्बर पुत्र जुम्माखान उम्र 20 वर्ष निवासी कर्रेलगंज मदीना मस्जिद के पास गुना के खिलाफ धारा 11 क, घ,पशुओं के प्रति क्रूरतानिवारण अधिनियम 1960, मप्र कृषक अधि. 66/192 एमव्ही एक्ट, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर भैंसों को मुक्त कराया।
इस मामले में अब देखना यह है कि बीते रोज नवागत पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया था कि अब कट्टू वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा। अपितु इन पर राजसात की कार्यवाही होगी। अब देखना यह कि पुलिस अधीक्षक इस बाहन को राजसात की कार्यवाही की जद में लेते है या फिर यह भी अन्य वाहनों की तरह छूट जाएगा।