शिवपुरी। इन्कम टैक्स के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना होगा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जुलाई माह की 31 तारीख है इस दौरन यदि अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो इसके एवज में लगने वाली पैनल्टी की राशि 5 हजार रूपये होगी। उक्त पैनल्टी आयकरदाता को भरनी पड़ेगी इसलिए आयकरदाता ध्यान रखें कि 31 जुलाई के पहले ही अपना रिटर्न जमा कराकर होने वाली परेशान से बचें। यह महत्वपूर्ण जानकारी दी विष्णु मंदिर मार्केट में संचालित पाराशर एण्ड कंपनी के इन्कम टैक्स सूचना केन्द्र संचालक अनिल पाराशर ने जिन्होंने सभी आयकरदाताओं से नियत अवधि तक अपना रिटर्न जमा करने की अपील की। 
आगे जानकारी में आयकरदाताओं को सलाह देते हुए अनिल पाराशर ने बताया कि आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए कानून में बदलाव किया है इसके अंतर्गत अब ऐसे करदाता जिसे ऑडिट कराना जरूरी नहीं है और ना ही वह कंपनी करदाता है, उन्हें यानी सामान्य करदाता को वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा करना आवश्यक है। 
श्री पाराशर के बताया कि अब नए प्रावधान के मुताबिक साल 2017-18 का रिटर्न किसी भी हाल में 31 मार्च 2019 के बाद जमा नहीं होगा। इसके अलावा 31 जुलाई के बाद पांच लाख रूपए से अधिक सलाना आय वालों पर पांच हजार रूपये की पैनल्टी लगेगी। इसके बाद भी यदि करदाता ने 31 दिसम्बर तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो यह पैनल्टी दस हजार रूपए हो जाएगी। 
वहीं पांच लाख रूपये से कम आय वालों के लिए पैनल्टी हर दशा में एक हजार रूपए होगी। हांलाकि आयकर विभाग भी करदाताओं के लिए ईमेल और संदेशों के माध्यम से जागरूक कर रहा है ताकि लोग समय रहते पैनल्टी से बचें और नियमित समयावधि में अपना कर समय पर जमा कर सके।