रेप के मामले में आरोपी युवक को सात साल की जेल

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पिछोर। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने दुष्कर्म के आरोपी बृजेंद्र उर्फ राजा पुत्र सेवक केवट उम्र 20 साल निवासी हस्तिनापुर को सात की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 8 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे 14 साल की किशोरी के पिता बकरी चराने जंगल और मां सामान लेने बामौरकलां चली गई। घर में अकेली किशोरी दोपहर करीब 3 बजे टपरिया में जानवरों को पानी देने गई तो आरोपी राजा केवट अपनी बुआ रामश्री केवट के घर की तरफ आया। पीडि़ता के पास आकर आरोपी ने हाथ पकडक़र कसेरा आदिवासी के सरसों के खेत में लेकर गलत काम को अंजाम दे दिया। 

पीडि़ता के चिल्लाने पर गांव का पवन यादव व सेंदपाल आया। जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। मां व पिता के साथ पीडि़ता बामौरकलां थाने पहुंची जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। 

सुनवाई के बाद धारा 376(1) चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी बृजेंद्र उर्फ राजा को 7 साल के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडव्होकेट राजकुमार पाठक ने की। 
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