पिछोर। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने दुष्कर्म के आरोपी बृजेंद्र उर्फ राजा पुत्र सेवक केवट उम्र 20 साल निवासी हस्तिनापुर को सात की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 8 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे 14 साल की किशोरी के पिता बकरी चराने जंगल और मां सामान लेने बामौरकलां चली गई। घर में अकेली किशोरी दोपहर करीब 3 बजे टपरिया में जानवरों को पानी देने गई तो आरोपी राजा केवट अपनी बुआ रामश्री केवट के घर की तरफ आया। पीडि़ता के पास आकर आरोपी ने हाथ पकडक़र कसेरा आदिवासी के सरसों के खेत में लेकर गलत काम को अंजाम दे दिया।
पीडि़ता के चिल्लाने पर गांव का पवन यादव व सेंदपाल आया। जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। मां व पिता के साथ पीडि़ता बामौरकलां थाने पहुंची जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के बाद धारा 376(1) चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी बृजेंद्र उर्फ राजा को 7 साल के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडव्होकेट राजकुमार पाठक ने की।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।