
कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने कहा कि शासकीय स्कूल, छात्रावास, आंगनवाड़ी, महाविद्यालयों तथा शासकीय कार्यालयों की पुरानी ईमारतें जो जर्जर स्थिति में है और मरम्मत योग्य नहीं है उनमें शिफ्टिंग का कार्य किया जाए तथा ऐसे स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास जिनके प्रांगण में पानी भराव की स्थिति निर्मित होती है, उन्हें चिंहित कर पानी निकासी का कार्य कराए।
उन्होंने कहा कि विद्यालय, सबस्टेशन आदि के लिए बिल्डिंग आवंटित करते समय उपयोगकर्ता की सहमति भी लें। उन्होंने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) को निर्देश दिए कि सर्पदंश, जहरीले कीड़े के काटने आदि सहायता राशि के प्रकरण जिनमें पोस्टमार्टम (पीएम) कराया जाना आवश्यक है, उन प्रकरणों में पीएम नहीं कराए जाने की स्थिति में स्थानीय नागरिकों से पंचनामा तैयार कर प्रकरण तैयार करें।
कलेक्टर ने वनाधिकार के पट्टो के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त एसडीएम प्रकरणों को चिंहित कर भेजें, जिससे पात्र व्यक्तियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग के एडीपीसी को निर्देश दिए कि विद्यालयों हेतु आवंटित भूमि को अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रमण कर चिंहाकित करें। ऐसा न किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध के कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी छात्रावासों में साग-सब्जी के पौधे लगवाए।