शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ए के त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा व दो हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। अभियोजन के अनुसार 15 अक्टूबर 2017 की सुबह गिरजाबाई से उसके आरोपी बेटे संतोष सेन ने रुपए मांगे। मां ने रुपए नहीं दिए तो गाली-गलौज करने लगा और कुल्हाड़ी उठाकर गिरजाबाई की गर्दन व कंधे पर कई बार हमले किए।
जिससे गिरजाबाई मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302ए 294 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। आरोपी संतोष सेन के खिलाफ मामला प्रमाणित होने पर आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धनीराम यादव द्वारा की गई।
मारपीट के 4 आरोपियों को 1 वर्ष का कठोर कारावास
कोलारस जेएमएफसी न्यायालय में न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार को मारपीट मामले में चार आरोपियों जयराम, मलखान, गुड्डीबाई व रामसेवक को एक वर्ष का कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक वर्षा पाठक ने की। इन लोगों ने फरियादी बृजेश परिाहर को हॉकीए लाठी से पीटा था।
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