
इसीक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा बंदी मृतक राजकुमार के परिजनों को छतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रूपए की सहायता देंने हेतु म.प्र. शासन को निर्देशित किया है और मध्य प्रदेश शासन ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इधर साथ ही म.प्र. मानव अधिकार आयोग के द्वारा 25.5.18 को जारी धारा 16 के नोटिस के तहत बंदी राजकुमार उर्फ कमल बंशकार की खनियांधाना के लॉकअप में पुलिस अभिरक्षा के दौरान उस पर शतत निगरानी के कार्य में उपेक्षा प्रकट करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। अत: माननीय आयोग ने तत्कालीन थाना प्रभारी एवं आरक्षक को 22 जून 18 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना-अपना स्पष्टीकरण देने हेतु आदेशित किया है।
इनका कहना है-
इस संदर्भ में शासन का पत्र हमें प्राप्त हो गया है और आदेश के पालन में समुचित कार्यवाही हमारी ओर प्रचलन में है। शासन के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
कमल मौर्य, अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी