बिना मोबाइल नंबर के नहीं मिलेगा निजी स्कूलों में प्रवेश

शिवपुरी। गरीब, अनाथ और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश तभी मिलेगा जब उनके अभिभावकों के पास मोबाइल फोन होगा। यदि मोबाइल नहीं तो प्रवेश भी नहीं मिल पाएगा। आरटीई के तहत गरीब वर्ग जिनकी महीने की आय बहुत कम है उनके बच्चों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत रिजर्व सीट में प्रवेश दिए जाने का नियम है। बावजूद इसके ऐसे गरीबों के पास भी मोबाइल होना जरूरी कर दिया गया है। आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के दौरान आवेदकों को मोबाइल नंबर भी भरना होगा। तभी आवेदन आरटीई पोर्टल में लॉक होगा। 

बिना मोबाइल नंबर के आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में बाकायदा पूरा सकुर्लर जारी किया है। ऑनलाइन सेंटर पर जब फार्म भरने जाते है तो वे बच्चे के अभिभावक से मोबाइल नंबर भी मांग रहे है क्योंकि पोर्टल पर दिए फारमेट में मोबाइल नंबर जब तक दर्ज नहीं करते फार्म ओके नहीं होता। आरटीई की गाइडलाइन के तहत वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है। इसी नंबर पर उन्हें ओटीपी आएगा और एसएमएस कर स्कूल आवंटन की सूचना दी जाएगी। इस सुविधा से सीधे आवेदन करने वालों को जानकारी मिलेगी। रही इसमें मोबाइल नंबर नहीं होने वालों को सुविधा की बात तो इसमें राज्य शिक्षा केन्द्र ही कुछ करता सकता है। 

कौन सा स्कूल मिला आएगा एसएमएस 
लाटरी खुलने के बाद आवेदक को कौनसा स्कूल आबंटित हुआ इसकी सूचना भी फार्म में भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर भेजी जाएगी। लाटरी से स्कूल आबंटित होने के बाद संबंधित आवेदक के बीपीएल, जाति सहित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। 

इसलिए आरटीई में मोबाइल जरूरी 
आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत रिजर्व सीट पर गरीब,अनाथ विमुक्त जाति एससी,एसटी के बच्चों को प्रवेश दिलाने 28 मई से 23 जून तक ऑनलाइन प्रवेश फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश के लिए आरटीई पोर्टल में ऑनलाइन प्रवेश फार्म भरना होगा। इसमें खुद का चालू मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। फार्म भरने के बाद मोबाइल नंबर पर तत्काल पासवर्ड आएगा। फार्म को सेव करने के लिए यही ओटीपी (वन टाइप पासवर्ड) डालना होगा। तभी फार्म सेव होगा। जिनके फार्म पोर्टल में लॉक होंगे उन्हीं आवेदकों को लाटरी सिस्टम से स्कूल आबंटित किए जाएंगे। आरटीई के तहत भरे गए ऑनलाइन फार्म को डाउनलोड करने के लिए भी मोबाइल नंबर जरूरी होगा।