शिवपुरी। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं में आवेदकों को समय-सीमा के अंदर सेवाए उपलब्ध न कराने के आरोप में 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी मुकेश सिंह द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदको को समय-सीमा में जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय न करने, तहसीलदार बदरवास आर.एन.सिकरवार को समय-सीमा में कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी न करने, तहसीलदार खनियांधाना श्रीमती सीमा मौर्य और तहसीलदार शिवपुरी श्री गजेन्द्र लोधी को आरसीएमएस-4.13 का समय सीमा में सीमांकन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7(1)ख के तहत आवेदक को समय-सीमा में सेवाए उपलब्ध न होने पर संबंधित अधिकारी से 250 रूपए प्रतिदिन के मान से राशि अधिरोपित की जाती है।
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