फोरेस्ट गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीयों को 5-5 साल की जेल

शिवपुरी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने वन रक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा व 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक गगन भार्गव ने की। अभियोजन के अनुसार वन रक्षक शिखरचंद्र पुत्र स्व. एससी जैन सतनवाड़ा रेंज के जमुनिया वीट में तैनात थे। 1 अप्रैल 2016 को जब वे गश्त कर रहे थे 

उसी दौरान तालाब के पास सुबह 8 बजे पंजाब पुत्र सुनमान गुर्जर, गजराज पुत्र सुनमान गुर्जर, श्याम पुत्र सुनमान गुर्जर, हरबिंदरसिंह पुत्र निर्मल पंजाबी व रामनिवास पुत्र नारायण आदिवासी ने लाठियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 

जिसके बाद गोपालपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया जिसके बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों को 5-5 साल की सजा व 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।