मारपीट के मामले में आरोपीयों को 8-8 माह की जेल

शिवपुरी। न्यायालय विपेन्द्र यादव जेएमएफसी करैरा ने आरोपी सुरेश, सुधीर, दयाराम एवं जमना निवासी झांसी दरवाजा करैरा को मारपीट के जुर्म में 8-8 माह के कारावास से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 10 अक्टूबर 2011 को रात करीब 9 बजे झांसी दरवाजा करैरा में आरोपी द्वारा फरियादी, मीरा पत्नी सुरेश एवं मीना पत्नी कैलाश से गाली-गलौंज की तथा फरियादी करन्जू, मीरा पत्नी कैलाश तथा मीरा पत्नी सुरेश की मारपीट की थी। जिससे करन्जू एवं मीरा के फैक्चर हुआ था। मीरा पत्नी कैलाश को भी चोटें आई थी। 

फरियादी की शिकायत पर से थाना करैरा में केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपितों को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी मुकेश कुमार पांडे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील करैरा ने की। 

मारपीट के जुर्म में न्यायालय उठते तक का कारावास
न्यायालय जितेंद्र कुमार शर्मा जेएमएफसी कोलारस जिला शवपुरी ने आरोपी देवेंद्र उर्फ लल्लू पुत्र भगवानसिंह निवासी थाना इंदार जिला शिवपुरी को मारपीट के जुर्म में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 स्र्पए के अर्थदंड से दंडित किया। 

अभियोजन के अनुसार 9 अक्टूबर 2016 को फरियादी के भाई आरोपी देवेंद्र ने उसके घर का पानी निकास फरियादी की घर की दीवाल की तरफ बना लिया था। जिससे प्ुरियादी की घर की कच्ची दीवार सीलन होकर गिरने लगी थी। जब फरियादी ने अपने भाई अरोपी देवेंद्र से नाली को थोड1ी दूर बनाने के लिए कहा, तो आरोपी देवेंद्र से नाली को थोड़ी दूर बनाने के लिए कहा तो आरोपी इसी बात पर गाली-गलौंज करने लगे और लात-घूसों से फरियादी की मारपीट कर दी थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंदार ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को न्यायालय उठते तक का कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हसील कोलारस द्वारा की गई।