शिवपुरी। जेएमएफसी मोनिका आध्या कोलारस की न्यायालय ने आरोपी मलखान उर्फ रामप्रकाश परिहार, निवासी पीरोठ तहसील कोलारस जिला शिवपुरी को छेड़छाड़ के जुर्म में 1 वर्ष का कठोर कारवास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2017 को फरियादिया जब सुबह शौच करने गई तभी उसी गांव का रहने वाला युवक मलखान आया और फरियादिया के साथ छेड़छाड़ कर दी। घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना इंदार में की जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी निर्मल कुमार अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।
लापरवाही से वाहन चलाने के जुर्म में सजा
जेएमएफसी अभिषेक सक्सेना जिला शिवपुरी की न्यायालय ने आरोपी रिषिकेश गुर्जर को लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा, 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2018 को शाम 7 बजे कंटेनर उत्तराखंड से चैन्न्ई जा रहा था। ब्रजवासी ढाबा के सामने एबी रोड शिवपुरी तरफ से आ रहे ट्रक के चालक ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त ट्रक को तेजी लापरवाही से चलाकर गलत साइड से आकर फरियादी के कंटेनर में उडा दिया जिससे उसका कांच एवं डेसबोर्ड, स्टेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गए।
जिस पर थाना पुलिस सतनबाड़ा ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी राजबीरसिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।