
लापरवाही से वाहन चलाने के जुर्म में सजा
जेएमएफसी अभिषेक सक्सेना जिला शिवपुरी की न्यायालय ने आरोपी रिषिकेश गुर्जर को लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारने के जुर्म में न्यायालय उठने तक की सजा, 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 15 मार्च 2018 को शाम 7 बजे कंटेनर उत्तराखंड से चैन्न्ई जा रहा था। ब्रजवासी ढाबा के सामने एबी रोड शिवपुरी तरफ से आ रहे ट्रक के चालक ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त ट्रक को तेजी लापरवाही से चलाकर गलत साइड से आकर फरियादी के कंटेनर में उडा दिया जिससे उसका कांच एवं डेसबोर्ड, स्टेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गए।
जिस पर थाना पुलिस सतनबाड़ा ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी राजबीरसिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।