शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार जिला शिवपुरी ने कान्हा उर्फ मोहन को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में आजीवन करावास एवं 4 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 20 जुलाई 2016 को दोपहर के समय कुएं पर नहाने गई नाबालिग लडक़ी को अकेला देख उसकी गांव के एक युवक ने चाकू की नोंक पर दुष्कर्म कर किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना पोहरी ने पोस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, मामले की विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
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