शिवपुरी। सिरसौद थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद एक प्रकरण में आरोपी बने निरपत रावत के खिलाफ न्यायालय के भृत्य नंदराम लाहोरी के साथ अभद्रता करने के मामले में भादवि की धारा 353 के तहत कायमी की है। उक्त आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने तामील की थी जिसे देने के लिए फरियादी नंदराम उसके गांव लालगढ़ पहुंचा था।
जानकारी के अनुसार विगत माह की 18 जनवरी को नंदराम आरोपी निरपत रावत के पास तामील कराने उसके गांव लालगढ़ पहुंचा था जहां आरोपी ने तामील लेने से इंकार कर दिया। जिस पर भृत्य नंदराम ने आरोपी को पकड़ लिया और उसी दौरान आरोपी निरपत ने फरियादी के साथ अभद्रता कर जबरन हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया।
आरोपी की इस करतूत की शिकायत फरियादी ने सिरसौद थाने में आवेदन देकर की और न्यायालय को पूरे मामले से अवगत कराया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कायमी करने का निर्देश दिया और कल पुलिस ने उक्त मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।