
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ग) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
रिश्वत देने-लेने एवं डराने या धमकाने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए उडऩ दस्ते गठित किए गए है। विधानसभा क्षेत्र-27 कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 के मतदाता किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है तो उसकी जानकारी संबंधित शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर पर दें।