बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा

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पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रवि जाटव निवासी फुटेरा को 10 वर्ष की सजा व 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी राजकुमार पाठक ने की। अभियोजन के अनुसार दिनांक 8 दिसंबर 2014 की शाम खाना खाकर फरियादी अपने भाई बहन तथा मां के साथ कमरे में सोया हुआ था। सुबह उठकर देखा की छोटी बहन पीड़ित बालिका आयु लगभग 14 वर्ष घर पर नहीं दिखी तब उन लोगों ने इधर-उधर रिश्तेदारी में तलाश कि जिसका कोई पता नहीं लगा तब उसे जानकारी हुई कि आरोपी रवि उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। 

उक्त आशय की रिपोर्ट थाना पिछोर में दर्ज करवाई गई एवं पीड़ित बालिका को 19 अप्रैल 16 को बरामद करते हुए पंचनामा बनाया गया। गवाही के उपरांत आरोपी रवि को धारा 366 के आरोप में 10 वर्ष एवं 5000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दो 2 वर्ष का अलग  से कारावास भुगतना होगा।
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