
जब फरियादी बबूल के जार को हटाने लगा तो अभियुक्तगण ने गालियां दी जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोककर उसकी लाठियों से मारपीट की जिससे फरियादी को चोटें आई।
पुलिस थाना इंदार ने फरियादी की रिपोर्ट पर से केस दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तार्कें को सुनने के उपरांत आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक त्रिपाठी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
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