शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिले के एक आदतन अपराधी कुबेर सिंह पुत्र संतोष सिंह गुर्जर को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिलाबदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत ग्राम ब्लूखो थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी निवासी कुबेर सिंह पुत्र संतोष सिंह गुर्जर को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर किया गया है।
कुबेर सिंह पुत्र संतोष सिंह को प्रत्येक माह में जिलाबदर की अवधि में अपने निवास के स्पष्ट डाक पते की सूचना न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी को एवं थाना प्रभारी सुभाषपुरा को डाक से भेजनी होगी।

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